स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर 27 फरवरी को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

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यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए स्वामी ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 72 में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच द्वारा की जाएगी।

यह मामला प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अदालत के माध्यम से कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

मामले में स्वामी के साथ उनके एक शिष्य और कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है और साक्ष्यों को एकत्र कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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यदि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो स्वामी को गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है। लेकिन अगर याचिका खारिज होती है, तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए यह सुनवाई इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।

यह मामला धार्मिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत के निर्णय के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी और जांच की दिशा तय होगी।

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