कोर्ट के आदेश के बाद बरेली में अवैध मस्जिद पर कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भोजीपुरा क्षेत्र के पिपरिया गांव में स्थित एक मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई, जिसे लेकर प्रशासन ने पहले से व्यापक तैयारियां की थीं।

जानकारी के अनुसार, करीब 300 वर्गगज में बनी यह मस्जिद लंबे समय से विवादों में थी। भूमि अभिलेखों की जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर निर्माण किया गया था, वह ग्राम समाज के नाम दर्ज है। मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मस्जिद को अवैध निर्माण मानते हुए हटाने का आदेश दिया गया।

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आज जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दो बुलडोजरों की मदद से मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया गया।

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इस दौरान भीम आर्मी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के गांव पहुंचने की सूचना मिली, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया। अधिकारियों ने उनसे संवाद कर स्थिति को शांत रखा और स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी समुदाय को निशाना बनाकर नहीं की जा रही, बल्कि यह पूरी तरह कानूनी आदेश का पालन है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपना रही है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि इससे सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

कार्रवाई के बाद गांव में स्थिति सामान्य बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि जिले में अन्य अवैध निर्माणों की भी जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है।

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