Lucknow News: अमीनाबाद की दवा मंडी पर FSDA का बड़ा एक्शन

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर की प्रमुख दवा मंडी अमीनाबाद में जांच के बाद 14 प्रतिष्ठानों के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा पांच फर्मों के खिलाफ अंतिम निर्णय अभी लंबित है। विभाग की कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जांच में कुछ प्रतिष्ठानों पर क्रॉस-बिलिंग और नकली दवाओं के कारोबार में शामिल होने के आरोप सामने आए हैं। वहीं, अन्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस जांच के दौरान मिली कमियों के आधार पर निलंबित किए गए हैं। निलंबन अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान दवाओं की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।

अगस्त की जांच में सामने आया था फर्जी बिलिंग का मामला

FSDA की जांच में अगस्त के दौरान खुलासा हुआ था कि अमीनाबाद से जुड़ी कुछ फर्में कागजों पर दवाओं की खरीद-बिक्री दिखाकर कथित तौर पर नकली और काउंटरफीट दवाओं को बाजार में खपा रही थीं।

इस मामले में मेसर्स हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा, राम फार्मा और सहारनपुर की पैशन्ट केयर सर्जिकल हाउस समेत अन्य फर्मों के खिलाफ 12 अगस्त को अमीनाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई थीं।

41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त

इससे पहले जुलाई में लखनऊ के आलमबाग, बक्शी का तालाब और अमीनाबाद स्थित एक अवैध गोदाम से भी दवाएं जब्त की गई थीं। जांच के दौरान फर्जी बिलिंग और सॉफ्टवेयर में कथित हेरफेर के मामले भी सामने आए थे।

विभाग के मुताबिक, लखनऊ में अब तक करीब 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। इस मामले में 32 लोगों के खिलाफ नौ प्राथमिकी दर्ज होने और दो लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है।

इन 14 फर्मों के लाइसेंस किए गए निरस्त

कार्रवाई के तहत हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा, राम फार्मा, श्री बांके बिहारी फार्मा, न्यू बाबा फार्मा, छोटा फार्मा, भारत फार्मा, विद्या फार्मा, श्री अशोक फार्मास्युटिक्स, एम.डी.एच. फार्मा, श्री राज राजेश्वर एंटरप्राइजेज और सुपरविजन ट्रेडर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।

इसके अलावा, मिश्रा एसोसिएट्स के मुख्य प्रतिष्ठान और उसके गोदाम पर भी कार्रवाई की गई है। जांच सूची के अनुसार, फर्म का एक गोदाम बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

विभाग ने एस.एस. मेडिको, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, ट्रेडमेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो ठिकानों, मेडट्रास मल्टीवर्स, फार्मा सेल्स, सुखमनी फार्मा, बापू मेडिकल हॉल, अनंत एंटरप्राइजेज, संस्कृति फार्मा, ओम साई राम मेडिकोज के गोदाम, रुद्राक्ष फार्मा और दुर्गा डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुख्य प्रतिष्ठान व गोदाम समेत कई फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए हैं।

इस सूची में भगवती एंटरप्राइजेज, जय श्री महाकाल फार्मास्युटिकल्स, मैक फार्मा, श्री तिरुपति बालाजी एजेंसी, आर.जी. फार्मा, अनंतासिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, सोनल फार्मा, गायत्री फार्मा एंड सर्जिकल्स, एस.के.जी. मेडिकल्स, मां अम्बे फार्मा, श्री अष्टविनायक फार्मास्युटिकल्स, ए.एस. मेडिकल स्टोर, एस.पी. फार्मा, दूर्वा इंटरनेशनल और आर.एन. फार्मा के नाम भी शामिल हैं।

पांच फर्मों पर अंतिम फैसला बाकी

विनोद फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, राज एंड ब्रदर्स फार्मा, गुरुजी फार्मास्युटिकल्स और सन लाइट फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन फर्मों के खिलाफ अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

नकली दवाओं के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

अमीनाबाद की दवा मंडी में हुई इस कार्रवाई के बाद नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के नेटवर्क पर निगरानी बढ़ने की संभावना है। विभाग ने ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान जारी रखने के संकेत दिए हैं।

नकली दवाओं का कारोबार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में जांच, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई और दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, संबंधित फर्मों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और कार्रवाई की अंतिम स्थिति की पुष्टि आधिकारिक विभागीय रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।

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