नई दिल्ली: सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की 12 मिनट की मौजूदा समय-सीमा खत्म करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, टीवी प्रसारण क्षेत्र में पिछले दो दशकों में हुए तकनीकी और बाजार संबंधी बदलावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने से टीवी उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।
2006 में लागू हुई थी विज्ञापन सीमा
टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन अवधि की सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी। उस समय देश में सिर्फ 62 टीवी चैनल थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो चुकी है। इस दौरान प्रसारण तकनीक, दर्शकों की पसंद और टीवी बाजार में भी व्यापक बदलाव आया है।
डिजिटल प्रसारण से बढ़े दर्शकों के विकल्प
सरकार के मुताबिक, 2006 में टीवी प्रसारण मुख्य रूप से एनालॉग केबल नेटवर्क पर निर्भर था और इसकी क्षमता सीमित थी। इसके कारण दर्शकों के पास चैनलों के विकल्प भी कम थे। अब केबल टीवी का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है और DTH, केबल टीवी, HITS तथा IPTV जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित हुए हैं।
मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को 300 से 500 या उससे भी ज्यादा चैनल उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे में दर्शकों के पास मनोरंजन, समाचार और अन्य कार्यक्रमों के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा विकल्प हैं।
विज्ञापन से होती है टीवी उद्योग की बड़ी कमाई
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि विज्ञापन टीवी प्रसारण उद्योग के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका महत्व ‘पे’ चैनलों के साथ-साथ ‘फ्री-टू-एयर’ चैनलों के लिए भी बना हुआ है। ऐसे में करीब दो दशक पहले लागू की गई विज्ञापन अवधि की सीमा पर नए बाजार हालात के अनुरूप पुनर्विचार किया गया।
डिजिटल मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा भी अहम वजह
सरकार ने टीवी और डिजिटल मीडिया के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी फैसले का महत्वपूर्ण आधार बताया है। डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन की अवधि को लेकर ऐसी 12 मिनट की सीमा लागू नहीं है। मंत्रालय का मानना है कि इससे पारंपरिक टीवी प्रसारकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच समान प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं बन पा रहा था।
राजपत्र में अधिसूचना के बाद लागू होगा फैसला
सरकार के अनुसार, 12 मिनट की विज्ञापन सीमा हटाने का निर्णय तुरंत प्रभावी नहीं होगा। इसके लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करनी होगी। अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से नई व्यवस्था लागू होगी और टीवी चैनलों के लिए मौजूदा 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त हो जाएगी।
इस फैसले से टीवी चैनलों को अपने विज्ञापन स्लॉट और व्यावसायिक रणनीति तय करने में अधिक लचीलापन मिलने की उम्मीद है। वहीं, दर्शकों के लिए विज्ञापन और कार्यक्रमों के प्रसारण के अनुपात में बदलाव देखने को मिल सकता है।