स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा आदेश जारी किया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 (दोनों दिन शामिल) तक दिल्ली में ड्रोन समेत विभिन्न छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में ड्रोन (UAV/UAS), क्वाडकॉप्टर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग-ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट तथा विमान से पैरा-जम्पिंग जैसी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कदम स्वतंत्रता दिवस समारोह, वीवीआईपी सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पुलिस के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह आशंका जताई गई है कि असामाजिक या आतंकवादी तत्व ऐसे हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी संभावित खतरे को देखते हुए यह एहतियाती आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश Ex Parte जारी किया गया है, क्योंकि सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं था। आदेश की प्रतियां संबंधित डीसीपी, अतिरिक्त डीसीपी, एसीपी कार्यालयों, सभी पुलिस थानों, तहसील कार्यालयों के अलावा एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली छावनी बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएंगी ताकि आम नागरिकों और संबंधित संस्थाओं को इसकी जानकारी मिल सके।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, विदेशी प्रतिनिधियों सहित हजारों नागरिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है।
हाल के महीनों में ड्रोन से जुड़े सुरक्षा खतरे भी सामने आए हैं। इसी वर्ष अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के मामले का खुलासा किया था, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे मामलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन गतिविधियों को लेकर और अधिक सतर्क हो गई हैं।
दिल्ली पुलिस ने ड्रोन ऑपरेटरों, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंपनियों से अपील की है कि वे 2 से 16 अगस्त के बीच किसी भी प्रकार की ड्रोन उड़ान की योजना न बनाएं। यदि किसी सरकारी या आपातकालीन कार्य के लिए ड्रोन का उपयोग आवश्यक हो, तो संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध ड्रोन या अन्य हवाई गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल 112 या निकटतम पुलिस थाने को इसकी सूचना दें।