विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार भारतीय पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा‑दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा और भारत से प्रस्थान को कानूनी रूप से रेगुलेट करना है। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल देश की कुल आबादी में 8% से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है।
भारतीय पासपोर्ट का उद्देश्य क्या है?
भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा, विदेशी बंदरगाहों व क्षेत्रों से होकर आवाजाही और भारत से प्रस्थान को कानूनी ढंग से नियंत्रित व विनियमित करना है।
पासपोर्ट को आधिकारिक रूप से “यात्रा दस्तावेज” माना जाता है, न कि नागरिकता का प्रमाण‑पत्र। यानी इसे कानूनी रूप से केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रूप में ही परिभाषित किया गया है।
कितने प्रतिशत भारतीयों के पास पासपोर्ट है?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में भारत की कुल आबादी में 8% से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है।
यानी 100 में से लगभग 8 या उससे भी कम लोग ऐसे हैं जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है; बाकी आबादी अभी पासपोर्ट‑होल्डर नहीं है।
पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया कैसी होती है?
किसी भारतीय नागरिक या अन्य पात्र व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक सत्यापन (verification) किए जाते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के मुताबिक ही संचालित होती है – यानी पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक, पात्रता आदि सब कुछ कानून के दायरे में।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट जारी करने की पूरी व्यवस्था “कानून के दायरे में, तय प्रक्रिया के अनुसार” चलती है, और कोई भी व्यक्ति केवल नियमों के अनुरूप ही पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
नागरिकता बनाम पासपोर्ट: विवाद पर मंत्रालय की स्थिति
24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा था कि पासपोर्ट यात्रा‑दस्तावेज है, नागरिकता‑दस्तावेज नहीं।
सवाल उठा था कि क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) में नागरिकता के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है; जवाब में अधिकारियों ने कहा कि पासपोर्ट मूलतः विदेश यात्रा और बंदरगाहों/क्षेत्रों से गुजरने के लिए है, न कि नागरिकता साबित करने के लिए।