रेलवे के नए रिफंड नियम लागू: 8 घंटे से पहले कैंसिलेशन जरूरी, वरना पैसा डूबेगा

टॉप -न्यूज़ न्यूज़ व्यापार

देशभर में Indian Railways के यात्रियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत अब यात्रियों को रिफंड पाने के लिए पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब टिकट कैंसिल करने की न्यूनतम समय सीमा 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। यानी अगर कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द नहीं करता, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यह नियम यात्रियों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

रेलवे के अनुसार, यह बदलाव सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। इससे अंतिम समय में सीट खाली रहने की समस्या कम होगी और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

रिफंड स्ट्रक्चर भी अब समय के आधार पर तय किया गया है। 72 घंटे से पहले कैंसिलेशन करने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा, जबकि 24-72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 75 प्रतिशत राशि ही लौटेगी। 8-24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर केवल 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।

यात्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी यात्रा से जुड़ी योजनाओं को पहले से तय करें और किसी भी बदलाव की स्थिति में समय रहते टिकट कैंसिल करें। ऐसा न करने पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर अचानक यात्रा कैंसिल करते हैं। नए नियमों के साथ रेलवे ने यह संकेत दिया है कि अब यात्रा योजनाओं में अनुशासन और समयबद्धता जरूरी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *