UP सरकार का फैसला: IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश बहाल

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उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी Abhishek Prakash को निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद फिर से सेवा में बहाल कर दिया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 मार्च 2026 से उनकी बहाली प्रभावी मानी जाएगी।

नियुक्ति अनुभाग-5 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिकारी की निलंबन अवधि 14 मार्च 2026 तक मानी गई है। इसके बाद उन्हें पुनः सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है।

यह मामला एक शिकायत के बाद सामने आया था। जानकारी के मुताबिक पंजाब के Firozpur निवासी विश्वजीत दत्ता ने कुछ आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू की।

शिकायत के आधार पर दस्तावेजों और संबंधित फाइलों की जांच की गई। इसके बाद 20 मार्च 2025 को शासन ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की थी। इसी दौरान अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था।

करीब एक साल बाद शासन ने निलंबन अवधि समाप्त होने पर उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि विभागीय जांच अभी समाप्त नहीं हुई है और वह पहले की तरह जारी रहेगी।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल बहाली केवल सेवा नियमों के तहत की गई प्रक्रिया का हिस्सा है।

इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।


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