मध्य प्रदेश : कोरोना हुआ बेकाबू , 16 अप्रैल तक इंदौर नगरीय क्षेत्र तथा महू कंटोनमेंट एरिया में कोरोना कर्फ्यू घोषित

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-चिकित्सा संस्थान, , फार्मास्यूटिकल इकाईयां एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं  सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी

इंदौर(वार्ता)। मध्यप्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण बढ़ते हुये मामलों को दृष्टिगत  जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों और महू कंटोनमेंट एरिया में 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना के संक्रमण फैलने की गति को नियंत्रित किया जा सकेगा और आने वाले 10 से 12 दिनों के बाद कोविड मरीजों के अस्पताल भर्ती होने की मांग की गति में भी नियंत्रण होने की संभावना बनेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर मनीष सिंह के आदेशानुसार 12 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक इन्दौर जिले की समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यवसायीक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

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कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार के चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, अस्पताल, क्लीनिक, केमिस्ट थोक एवं रिटेल दुकानें, फार्मास्यूटिकल इकाईयां एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं इन गतिविधियों से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इसी तरह विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जैसे पोलोग्राउंड, सांवेर रोड, एफ सेक्टर, लक्ष्मीबाई औद्योगिक क्षेत्र, बरदरी, पालदा, राउ रंगवासा औद्योगिक क्षेत्र, 71 नंबर स्कीम भमौरी, शिवाजी नगर,ध्रामबली नगर,संगम नगर स्थित औद्योगिक इकाईयां, देवास नाका स्थित औद्योगिक इकाइयाँ इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
इन औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा फार्मास्यूटिकल से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियों का संचालन भी कोरोना कर्फ्यू के इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

उक्त औद्योगिक इकाइयों के समूह के अतिरिक्त शहर में अन्य कोई औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो सकेगा।
इन्दौर जिले में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक ईकाईयों एवं उनसे जुड़े ट्रांसपोर्ट संचालन भी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित कार्यालय बंद रहेंगे तथा औद्योगिक ईकाईयों के संचालकों से अनुरोध किया गया है कि कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में कार्यालय संचालन ईकाई से ही करने का कष्ट करें। औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा सी एंड एफ ऐजेंट अन्य आदि से संबंधित वेयर हाउसिंग गतिविधि भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।

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इसी तरह औद्योगिक ईकाईयों के संचालन में आवश्यक संधारण कार्य, स्पेयर पार्ट आदि की सप्लाय इन्दौर के संबंधित सप्लायकर्ता करते रहेंगे, किन्तु यह सप्लायकर्ता केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही अधिकृत रहेंगे तथा इस आधार पर शहर के अंदर स्थित दुकाने, प्रतिष्ठान नहीं खोल सकेंगे। अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा तथा इसी प्रकार समस्त ट्रासपोर्ट एवं लोडिंग वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। विभिन्न ट्रांसपोर्ट वाहन केवल इन्दौर शहर से अंदर बाहर आने जाने संबंधी गतिविधियां संचालित कर सेकेंगे। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा तैयार माल,अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में शहर में समस्त किराना, ग्रोसरी की थोक एवं खेरची दुकाने प्रातः 06:00 बजे से 10:00 बजे तक खुल सकेंगी तथा इन खेरची किराना ग्रोसरी दुकानों से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे।

छात्रों के लिए मेस व् टिफिन सेवा रहेगी संचालित 

छात्रों के लिए संचालित होस्टल के मेस तथा टीफिन सेंटर पूर्व अनुसार सुबह एवं शाम को संचालित हो सकेंगे। विभन्न होम डिलेवरी सर्विसेस जैसे बीग बास्केट, अमेजन, पलीप कार्ट, शॉप किराना, जोमेटो, स्वीगी आदि घर पहुँच कर सेवाएं दे सकेगी तथा विभिन्न रेस्टोरेंट के संचालक भी केवल रसोईघर खोलकर ही होम डिलेवरी दे सकेंगे। बैंक तथा एटीएम, केन्द्र सरकार के कार्यालय खुल सकेंगे तथा राज्य सरकार के केवल कोविड प्रबंधन में लगे अत्यावश्यक सेवाओं संबंधित कार्यालय, वाणिज्यिक कर कार्यालय, जिला पंजीयन कार्यालय एवं स्थानीय निकाय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

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