मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक: 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम

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मुंबई और पुणे के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बेहद अहम और बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) की बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक परियोजना पर आगामी 1 नवंबर 2026 से नए और कड़े ट्रैफिक नियम लागू होने जा रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) रवींद्र सालुंखे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नए मार्ग पर सुरंगों की अनूठी संरचना, तकनीकी पहलुओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वाहनों पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 नवंबर से मिसिंग लिंक पर किन वाहनों को एंट्री मिलेगी और स्पीड लिमिट के नियम क्या होंगे।

मिसिंग लिंक पर इन वाहनों की एंट्री पर लगा स्थायी प्रतिबंध

सुरक्षा कारणों और हादसों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने कई श्रेणी के वाहनों को इस नए मार्ग से पूरी तरह से अलग रखने का फैसला किया है:

  • भारी व हल्के मालवाहक वाहन: 1 नवंबर 2026 से भारी ट्रकों, लॉरियों से लेकर पिकअप वैन और टाटा ऐस (Tata Ace) जैसे छोटे मालवाहक वाहनों के मिसिंग लिंक से गुजरने पर पूरी तरह बैन रहेगा।

  • खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थ वाले टैंकर: ज्वलनशील, विस्फोटक, केमिकल या अन्य खतरनाक पदार्थों (Hazardous Goods) की ढुलाई करने वाले टैंकरों और वाहनों की एंट्री भी सख्त मना होगी।

  • पुराना रूट ही रहेगा विकल्प: इन सभी प्रतिबंधित मालवाहक और टैंकर वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने (मूल) मार्ग का ही उपयोग करना होगा।

केवल इन चुनिंदा वाहनों को ही मिलेगी मिसिंग लिंक से गुजरने की अनुमति

मिसिंग लिंक का उपयोग केवल कुछ खास श्रेणी के यात्री वाहनों तक ही सीमित रखा गया है:

  • प्राइवेट कार व जीप: निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक हल्के मोटर वाहन (Non-Transport LMVs) इस नए रूट से फर्राटा भर सकेंगे।

  • पैसेंजर बसें: नियमित अंतराल पर चलने वाली यात्री बसें (Passenger Buses) और अन्य टूरिस्ट यात्री वाहन भी मिसिंग लिंक का इस्तेमाल कर सकेंगे।

मिसिंग लिंक स्पीड लिमिट: हादसों को रोकने के लिए गति सीमा तय

सुरंगों के भीतर और तीखे मोड़ों पर हादसों को रोकने तथा यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए स्पीड लिमिट तय की गई है:

  • हल्की गाड़ियां (कार/जीप): निजी कारों और हल्के यात्री वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

  • यात्री बसें: यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

वाहन चालकों के लिए महाराष्ट्र हाईवे पुलिस की एडवाइजरी

महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने सभी ड्राइवरों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन मिसिंग लिंक पर जाने के लिए पात्र है या नहीं। मालवाहक चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे मिसिंग लिंक की ओर न जाएं और केवल पुराने रूट का ही चयन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक से यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ ही इन नए ट्रैफिक नियमों और स्पीड लिमिट के कड़ाई से पालन होने पर सफर काफी सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। 1 नवंबर से यात्रा करने से पहले इन नए नियमों का ध्यान अवश्य रखें।

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