published by saurabh
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नयी दिल्ली(वार्ता): सरकार ने निर्यात कारोबारियों के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत कुल लाभों की उच्चतम सीमा दो करोड़ रुपए तय कर दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्याेग मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि विदेश व्यापार निदेशालय ने इस आशय की अधिसूचना कल देर शाम जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना के तहत कुल लाभ एक सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।
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इसके अलावा जिस कारोबारी ने एक सितंबर से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है या एक सितंबर अथवा उसके बाद इस योजना में शामिल हुए हैं, वे कोई भी दावा प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे। सरकार का अनुमान है कि निर्यातकों के एमईआईएस के तहत 98 प्रतिशत दावों पर इन परिवर्तनों से कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे अप्रभावित निर्यातक, जो अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पहले ही एमईआईएस में भाग ले चुके हैं, उन्हें भी किसी परिवर्तन या अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न तो उनके उत्पादों की कवरेज और न ही एमईआईएस की दरों में कोई बदलाव होगा।
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