मुंबई। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की टीम ने कथित फिल्म समीक्षक केआरके (KRK) के खिलाफ मुंबई सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में सलमान खान की टीम ने कहा कि बीते कई दिनों से केआरके उनके क्लाइंट के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं और इससे क्लाइंट की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही टीम ने केआरके से 90 लाख रुपये हर्जाने की मांग भी की। कई दिनों की सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है।
कोर्ट ने केआरके को झटका देते आदेश दिया कि अब से कमाल आर खान सलमान खान या उनके बिजनेस एंटरप्राइजेज, उनकी फिल्मों से जुड़ा किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वीडियो नहीं बना सकेंगे। इसके अलावा केआरके ना पोस्ट/ट्वीट कर सकेंगे और ना ही कोई वीडियो अपलोड कर सकेंगे। अपना फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज सीवी मराठे ने कई जरूरी बातें भी कही हैं। जज ने कहा कि प्रतिष्ठा ना केवल जीवन का नमक है बल्कि इंसान का सबसे शुद्ध खजाना और जिंदगी का सबसे कीमती इत्र है। एक अच्छा नाम धन से अधिक बेहतर है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है। उनके नाम की समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह सब कुछ होता है। अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है।आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की तरफ से वकील प्रदीप गांधी और कमाल आर खान की ओर से मनोज गडकरी ने अपनी दलीलें रखीं। कमाल आर खान ने सलमान खान के खिलाफ कई वीडियोज बनाए थे जिनमें उन्होंने सलमान खान और उनके बीइंग ह्यूमन संस्थान को फ्रॉड बताया था। इसके अलावा केआरके ने फिल्म राधे का भी बहुत बुरा रिव्यू किया था। केआरके के इन्हीं वीडियोज को लेकर सलमान खान की लीगल टीम ने ये केस किया था।