published by saurabh
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नयी दिल्ली,(वार्ता): जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को अवगत कराया कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को जल्द ही रिहा कर दिया जायेगा। इस बीच याचिकाकर्ता को कल ही रिहा करने का उनके वकील के आग्रह पर प्रदेश प्रशासन ने हामी भर दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने मियां कयूम को तत्काल रिहा करने को निर्णय लिया है। श्री मेहता की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने उनकी रिहाई की अनुमति प्रदान की। हालांकि उसने कहा कि मियां कयूम सात अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे, कश्मीर नहीं जायेंगे और कोई बयान भी जारी नहीं करेंगे। मियां कयूम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि यदि हो सके तो उनके मुवक्किल को कल ही रिहा कर दिया जाये, ताकि उनके दिल्ली में बैठे परिजन उनकी अगवानी कर सकें।
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गौरतलब है कि न्यायालय ने गत सोमवार को श्री मेहता को प्रदेश प्रशासन से यह निर्देश लेकर आज आने को कहा था कि क्या मियां कयूम को छह अगस्त से पहले रिहा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने गत सोमवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया था कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को छह अगस्त के बाद रिहा कर दिया जायेगा, इसके बाद न्यायालय ने श्री मेहता से निर्देश लेकर आने को कहा था। पिछले वर्ष पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों एवं अनुच्छेद 35ए को निरस्त किये जाने के बाद सात अगस्त को मियां कयूम को हिरासत में ले लिया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। आगामी छह अगस्त को एक साल हो जायेंगे
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