published by saurabh
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नयी दिल्ली (वार्ता): विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों को स्वघोषित फॉर्म भरने और अनिवार्य क्वारंटीन से छूट प्राप्त करने के लिए ‘एयर सुविधा’ पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
‘एयर सुविधा’ पोर्टल को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने तैयार किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि इस ऑनलाइन फॉर्म को नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत आनेवाले अंतरराष्ट्रीय यात्री इस पोर्टल पर अनिवार्य स्वघोषित फॉर्म भर सकते हैं और अनिवार्य क्वारंटीन प्रक्रिया से छूट प्राप्त करने के लिए 08 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत आने के बाद क्वारंटीन से छूट के लिए इस पोर्टल पर उड़ान से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन अनिवार्य होगा। सिर्फ कुछ ही श्रेणी के यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट दी जायेगी।
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सिर्फ गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार लोगों और 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के माता-पिता तथा जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, उन्हें ही इससे छूट मिलेगी। अन्य यात्रियों को सात दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। इसके अलावा यदि कोई यात्री विमान में सवार होने से 96 घंटे पहले कोविड-19 की जाँच कराता है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे भी संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिल जायेगी। उसे घर पर ही 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। क्वारंटीन से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन पर सरकार का फैसला अंतिम होगा तथा बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। फिलहाल जारी व्यवस्था के तहत लोग भारत आने के बाद प्रवेश स्थान पर क्वारंटीन से छूट के लिए आवेदन करते हैं। इसमें काफी समय लगता है और हवाई अड्डे के निकास पर लंबी कतारें लग जाती है। वहीं, स्वघोषणा पत्र उड़ान के पहले किसी भी समय तक भरा जा सकता है। सभी आवेदकों को आगमन के पहले ही पोर्टल के आधार पर संबंधित राज्य सरकार को स्वत: यात्रियों की जानकारी भेजी जायेगी। उसी तरह सभी स्वघोषणा पत्र आवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एयरपोर्ट स्वास्थ्य कार्यालय को भेज दिए जाएंगे।
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