प्राथमिकी के बिना जांच सीआरपीसी के प्रावधानों के विरुद्ध: बिहार

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published by saurabh

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नयी दिल्ली,(वार्ता): बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार ने गुरुवार को कहा कि इस प्रकरण में एक मात्र प्राथमिकी पटना में दर्ज हुई है और अब मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा चुका है, ऐसे में मॉडल रिया चक्रवर्ती की याचिका निष्प्रभावी हो गयी है। रिया ने हालांकि सुशांत के पिता के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि पटना में दर्ज मुकदमा महाराष्ट्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह लिखित दलील वकील केशव मोहन ने तैयार की है, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने शीर्ष अदालत को सौंपा है।

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बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में लिखित दलील में कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और न ही उसने बिहार पुलिस को जांच में सहयोग किया। उसने कहा कि उसकी सिफारिश पर जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, ऐसे में रिया चक्रवर्ती की याचिका निष्प्रभावी हो गयी है। बिहार सरकार का कहना है कि सुशांत की मौत के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। मुंबई पुलिस की ‘कथित जांच’ वैध या सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

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