published by saurabh
इसे भी देंखें–https://www.youtube.com/watch?v=m0_Caa0LIhc&t=20s
प्रयागराज,(ST News): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग वाराणसी के मंडलीय कार्यालय में वरिष्ठ मंडलीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत रहे याची सूर्य प्रताप मिश्र की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है । याची पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना- कोतवाली, जिला चंदौली में मुकदमा दर्ज है । याची के खिलाफ भा द सं की धारा 193,197,218,409,420,467,478, 471,477-ए , 120- बी व 13 (2), 13(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहतअपराध में शामिल होना बताया गया है। यह आदेश जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने सूर्य प्रताप मिश्र की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है । याची के अधिवक्ता का कहना था कि उसे विद्वेषवश झूठा फंसाया गया है ।
यह भी पढ़े– https://sindhutimes.in/yogi-congratulates-successful-candidates-of-civil-services-examination/
जबकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त व एजीए वैभव आनंद सिंह ने न्यायालय को बताया कि यह मामला भारी मात्रा में जनता के पैसों के गवन का है। इस कारण याची को अंतरिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा । न्यायालय ने कहा कि जमानत अर्जी को देखा व वकीलों की बहस सुना । याची अधिवक्ता ने ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया जिससे अंतरिम जमानत दी जा सके। इस कारण अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है । न्यायालय ने याची को यह छूट दी है कि वह चाहे तो नियमित जमानत के लिए जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर सकता है और लोवर कोर्ट यथासंभव उसी दिन जमानत अर्जी का निस्तारण करें।
कृषि से संबन्धित समाचारों के लिए लागइन करें–http://ratnashikhatimes.com/