सुशांत मामला: अजय अग्रवाल की याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई

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published by saurabh

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नयी दिल्ली,(वार्ता): उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की एकीकृत जांच संबंधी भारतीय जनता पार्टी नेता एवं वकील अजय अग्रवाल की याचिका की सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए गुरुवार को स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की अस्वस्थता के कारण सुनवाई स्थगित करने का निर्णय लिया। श्री अग्रवाल ने पत्र लिखकर अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने का हवाला दिया था, जिसके बाद यह सुनवाई अगले सप्ताह शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी गयी।

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श्री अग्रवाल ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि इस मामले की मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तरीके से पूरा देश स्तब्ध है और इसकी एकीकृत जांच कराया जाना जरूरी है। शीर्ष अदालत इससे पहले 30 जुलाई और सात अगस्त को इसी तरह की अलका प्रिया और मुंबई के कानून के छात्र द्विवेन्द्र दुबे की जनहित याचिकायें खारिज कर चुकी हैं। गौरतलब है कि सात अगस्त को न्यायालय ने दुबे की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मृतक के पिता ने इस मामले में खुद ही अदालत से गुहार लगाई है, इसलिए अन्य किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। श्री अग्रवाल बोफोर्स तोप सौदा दलाली मामले में याचिकाकर्ता हैं।

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