वरिष्ठ वकीलों का दर्जा संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने जारी किया नोटिस

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published by saurabh

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नयी दिल्ली,(वार्ता): उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ वकीलों का दर्जा दिए जाने संबंधी प्रक्रिया में 2018 के दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर रजिस्ट्री महासचिव को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा, “ हम इस मामले में अदालत की रजिस्ट्री के महासचिव को नोटिस जारी करते हैं और इस मामले में उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगते हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद हम इस मामले की सुनवाई दोबारा करेंगे।” इंदिरा जयसिंह ने अपनी याचिका में योग्य वकीलों को वरिष्ठता संबंधी दर्जा दिए जाने के मामले को लेकर शीर्ष अदालत में दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग की है।

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इसके अलावा याचिका में वकीलों को 2018 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ऑनलाइन साक्षात्कार के साथ प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की गयी है। इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2017 मामले में न्यायालय के फैसले के उचित क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष अगस्त में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि 2017 के निर्णय के अनुसार, जिसमें जयसिंह ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के नियमन को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों को निर्धारित किया था।

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