published by saurabh
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नयी दिल्ली,(वार्ता): राजधानी में अनलॉक -4 के तहत नौ सितंबर से पब और बार खोलने के लिए गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने परिचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। इसके अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में बार नहीं खुलेंगे। बार में केवल बिना लक्षणों वाले (एसिम्प्टोमैटिक) कर्मियों और ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
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बार की स्वीकृत सीटों की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार फिर से खोलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नौ सितंबर से राजधानी के होटल, रेस्तरां और क्लब मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर पूर्व की तरह अब शराब परोस सकेंगे।
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