सोनभद्र, (संवाददाता ) । उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद के साथ 51 हजार 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की समस्त धनराशि 51 हजार 500 रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने में पीड़िता के भाई ने 12 जनवरी 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन जो कक्षा 11 की छात्रा थी । वह 10 जनवरी की सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी। घर से करीब 500 मीटर दूर जंगल में सुनसान जगह पर बीजपुर इलाके के जरहा टोला गांव निवासी लालता प्रसाद उसे जबरन जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया और बताने पर बर्बाद करने की धमकी दी थी। जब घर वह घर आयी तो उसने मां और ग्राम प्रधान को घटना की जानकारी दी। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की गई।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव (पाक्सो विशेष ) अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लालता प्रसाद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद एवं 51 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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