PF Account News Update: EPF के नियमो में हुआ बड़ा बदलाव, रखने होंगे दो अलग-अलग PF अकाउंट

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PF Account News Update: EPF पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स को लेकर बजट में ऐलान किया गया था. लेकिन इसे लेकर स्पष्ट नहीं था कि कैसे ये टैक्स लगेगा. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर टैक्स को लेकर तस्वीर साफ की है.

नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर किसी व्यक्ति का EPF में योगदान एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे इस वित्त वर्ष 2021-22 से दो अलग अलग PF अकाउंट रखने होंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है.

अब रखने होंगे PF अकाउंट
नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा भविष्य निधि खातों (PF Accounts) को दो अलग-अलग अकाउंट में बांटा जाएगा. PF अकाउंट में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की गणना के लिए एक अलग पीएफ अकाउंट खोला जाएगा. CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा, जिसकी गणना अलग से की जाएगी.