published by saurabh
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लखनऊ,(ST News): उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आमजन को ऑनलाइन राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आमजन को ऑनलाइन राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी वांछित अभिलेखों के साथ अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र (सीएससी) पर जाकर नये राशनकार्ड अथवा प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन के लिये आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को नये राशनकार्ड के लिये आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया (वरिष्ठतम महिला/परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न होने पर वरिष्ठतम सदस्य) की पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, मुखिया के आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास के संबंध में प्रमाण-पत्र (यदि आधार कार्ड में आवेदक का वर्तमान पता अंकित न हो), परिवार की आय का विवरण, समस्त सदस्यों के आधार संख्या, परिवार में बिजली/घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति के लिये अभिलेख संलग्नकर जन सेवा केन्द्र संचालक को राशनकार्ड आवेदन ऑनलाइन करने के लिये जमा करना होगा।
श्री दुबे ने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध मेन्यू ‘डाउनलोड फार्म’ के विकल्प ‘आवेदन प्रपत्र’ पर क्लिक कर राशनकार्ड का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नये राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन के लिये केवल 20 रूपये का शुल्क निर्धारित है, जो आवेदक को जन सेवा केन्द्र संचालक को नकद अथवा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि नये राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन के लिये आवेदन के पूर्ण होने के 30 कार्य दिवस के भीतर राशनकार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना प्रावधानित है। राशनकार्ड आवेदन स्वीकृत हो जाने व राशनकार्ड जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।
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