केन्द्र सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये

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published by saurabh

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नयी दिल्ली (वार्ता): केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत वंदे भारत मिशन के अंतर्गत स्वदेश वापस आने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए उस देश के भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराना होगा, जहां वे रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देश से बाहर जाने और विदेश से देश में आने संबंधी नियमों में कई बदलाव किये। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गयी।

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इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ देशों के साथ समानुपाती आधार पर सीमित वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को शुरू करने के लिए ‘ एयर ट्रांसपोर्ट बबल ’ के नाम से नयी व्यवस्था शुरू की है। आज जारी नये दिशा निर्देशों के अनुसार इन विमानों से यात्रा करने के लिए वही श्रेणी योग्य होगी जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त होगी। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों को उस देश के भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करना होगा, जहां वे रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। एयर ट्रांसपोर्ट बबल व्यवस्था के तहत यात्रा करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

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