published by saurabh
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नयी दिल्ली(वार्ता): चुनाव आयोग ने देश में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्यों में विधान सभा चुनाव कराए जाने के बारे में अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत कोई उम्मीदवार चाहे तो ऑनलाइन भी नामांकन पत्र भर सकता है और ऑनलाइन हलफनामा भी जमा कर सकता है। इसके अलावा वह चाहे तो अपनी जमानत की राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकता है। चुनाव आयोग कोरोना को देखते हुए नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवार के साथ रहने वाले व्यक्तियों और वाहनों की संख्या भी सीमित की है। आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार समेत केवल पांच व्यक्ति ही घर-घर जा कर प्रचार कर सकते हैं।
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इसके अलावा जनसभाओं और रोड शो को तभी अनुमति मिल सकती है जब गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया जाए। इसमें चेहरे पर मास्क लगाने सैनिटाइजर थर्मल स्कैनर दस्ताने फेस शिल्ड और पीपी ई किट भी शामिल है। मतदाताओं को ईवीएम बटन दबाने के समय और वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय दस्ताने उपलब्ध करने का भी व्यवस्था की जायेगी। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों के चुनावी तैयारियों के समय इन निर्देशों का पालन करने और ऐहतिती कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 17 जुलाई को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से कोरोना काल में चुनाव कराए जाने के बारे में उनके सुझाव 31 जुलाई तक मांगे थे जिसकी तारीख बढ़ाकर बाद में 11 अगस्त कर दी गई थी। इन दलों के सुझाव को देखते हुए आयोग ने अपने देश में संशोधन कर नए दिशानिर्देश जारी किए।
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