Published By Avnish Kumar
गुजरात; सरकार ने निर्णय लिया है कि कल से शुरू हो रही नवरात्रि के दौरान गरबा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक के बावजूद मोहल्लों में पारम्परिक आरती-पूजा के आयोजन के लिए पुलिस की पूर्वानुमति की अनिवार्य नहीं होगी। आज जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस तरह की अनुमति की ज़रूरत केवल सड़क, मैदान अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आरती-पूजा के आयोजन के लिए ही होगी। ज्ञातव्य है कि कोरोना महामारी के कारण राज्य के सबसे लोकप्रिय त्योहार नवरात्रि पर होने वाले सार्वजनिक गरबों पर रोक लगा दी गयी है।हालाँकि इस दौरान राज्य में आधा दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर कई लोगों ने नाराज़गी भी जतायी है।