जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी संबंधी खबरों का खंडन

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published by saurabh

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नयी दिल्ली(वार्ता ): चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव क्षेत्र के परिसीमन के मद्देनजर चुनाव करने का फैसला वहां के उपराज्यपाल जीसी मुरमू पर निर्भर करता है। आयोग ने यहां अपने एक बयान में कहा है कि अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून में इस आशय की छपी खबर गलत है क्योंकि चुनाव कराने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है । बयान में कहा गया है कि इससे पहले हिंदू अखबार में पिछले वर्ष 18 नवंबर और हिंदुस्तान टाइम्स में गत 26 जून तथा इकनॉमिक टाइम्स में 28 जुलाई को इस आशय की खबर छपी थी। आयोग ने इन खबरों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि चुनाव कराने का संवैधानिक अधिकार केवल चुनाव आयोग को है और वह चुनाव कराने से पहले उस प्रदेश के मौसम, स्थानीय पर्व जैसे सभी पहलुओं और अन्य संवेदनशील मसलों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करता है ।

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इस समय कोरोना के कारण भी स्थितियां बदल गई हैं इसलिए चुनाव कराने के संबंध में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। बयान में कहा गया है कि चुनाव का फैसला लेते समय परिसीमन के नतीजे के अलावा केंद्रीय बलों और रेलवे कोचों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन सारे कामों का जायजा लेने और उसका आकलन करने तथा सम्बद्ध अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद ही आयोग सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर कोई निर्णय लेगा। चुनाव आयोग के अलावा कोई संस्था या कोई अन्य अधिकारी चुनाव के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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