भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित

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published by saurabh

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नयी दिल्ली,(वार्ता): उच्चतम न्यायालय ने जाने माने वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 वर्ष पुराने अदालत की अवमानना मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन सहित अन्य वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति मिश्रा और श्री धवन के बीच फोन पर जिरह हुई। बीच में सुनवाई स्थगित हो गयी।

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बाद में फिर सुनवाई शुरू हुई और न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय यह तय करेगा कि मामले में श्री भूषण और तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई आगे बढ़े या उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण/माफीनामे को मंजूर करके कार्रवाई बंद की जाये। श्री भूषण ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जबकि साक्षात्कार छापने वाले तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने माफी मांगी है। न्यायालय ने श्री भूषण के लिए श्री धवन, तरुण तेजपाल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और न्यायमित्र हरीश साल्वे से करीब एक घंटे तक अकेले में बहस सुनकर सुनवाई पूरी की।
श्री धवन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक स्पष्टीकरण दिया है। वह स्पष्टीकरण इस पर विराम लगा सकता है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई बंद कर ‘इन कैमरा’ सुनवाई शुरू की गई जो करीब एक घंटे तक चली।

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