दिव्यांगों को खाद्यान्न की सुविधा के लिए राज्यों को पत्र

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published by saurabh

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नयी दिल्ली(वार्ता): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल करने का अनुरोध किया है । विभाग के सचिव ने पत्र भेजकर मुख्य सचिवों से व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल देने और संबंधित विभागों और अधिकारियों और विशेष रूप से जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि खाद्य विभाग के निर्देशों के अनुपालन के लिए उपयुक्त तंत्र को दुरुस्त किया जाए और पूरी मशीनरी को मिशन मोड में रखा जाए। इससे पहले 22 अगस्त को पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि सभी दिव्यांगों,जो एनएफएसए के तहत पात्र हैं, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया जाए और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का कोटा दिलाया जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के 22 अगस्त के पत्र में यह भी कहा गया था कि जिन लोगों को इस योजना में पहले से शामिल नहीं किया गया है, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार जारी किए जाने वाले नए राशन कार्डों के साथ शामिल कराया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दे सकती है।

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