published by saurabh
इसे भी देंखें– https://www.youtube.com/watch?v=ta5scYWKE4o&t=263s
लखनऊ,(ST News): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी अनलाॅक-4 गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने आज केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी अनलाॅक-4 गाइडलाइन के अनुसार कल से प्रदेश में कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य के लिये आगामी 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिये अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। आगामी 21 सितम्बर से स्कूलों में टीचिंग तथा नाॅन टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पढ़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन के लिये स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।
यह भी पढ़ें- https://sindhutimes.in/54-thousand-active-cases-of-corona-in-up/
श्री अवस्थी ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से सम्बन्धित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी। लेकिन ऐसा कोविड-19 के मद्देनजर परिस्थितियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च-शिक्षा विभाग और गृह-मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्श के उपरान्त ही होगा। श्री अवस्थी ने बताया कि सात सितम्बर से मैट्रो-रेल को चरण-बद्ध तरीके से चलाया जाएगा। 21 सितम्बर से समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी। जिनमें फेस-मॉस्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम-सँस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। समस्त सिनेमा-हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे यद्यपि ओपेन एयर-थियेटरों को 21 सितम्बर से शुरू करने की अनुमति होगी। श्री अवस्थी ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे। आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव के लिये अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था लागू रहेगी।
कृषि से संबन्धित समाचारों के लिए लागइन करें–http://ratnashikhatimes.com/