दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

राष्ट्रीय

श्रीगंगानगर। राजस्थान के बीकानेर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में बुधवार को आरोपी छोटूराम जाट को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया।

बीकानेर के पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने बताया कि यह मामला 19 मार्च 2016 को बीछवाल थाना क्षेत्र में सामने आया था। गांव पेमासर की दो वर्षीय बच्ची को गांव निवासी एवं आरोपी छोटूराम जाट (35) उठा कर श्मशान घाट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस गंभीर प्रकृति के प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया हुआ था।