नाबालिग से दुष्कर्म दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन सगे भाइयों को 20-20 वर्ष की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार खंडवा जिले के एक गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग तीन फरवरी 2017 को शादी समारोह में शामिल होने जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के एक गांव में आई थी।
यहां नाबालिग की तबीयत बिगडऩे पर एक आरोपी लोकेश विजयकर डॉक्टर के पास लेकर गया था। उपचार कराने के बाद उसे गांव वापस लेकर आ रहा था कि रास्ते में राजेश और राकेश मिल गए। तीनों आरोपियों ने पीड़िता को डरा धमकाकर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने कल अपने निर्णय में आरोप प्रमाणित होने पर तीनों आरोपी भाइयों लोकेश, राजेश और राकेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।