सरकार: राजस्थान में भीड़-भाड़ वाले आयोजनों पर जारी रहेगा प्रतिबंध

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जयपुर, राजस्थान सरकार ने वैश्विक महामारी कोराना से बचाव के मद्देनजर प्रदेश में किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ सम्बन्धी आयोजन यथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों आदि के आयोजन तथा जुलूस, मेलों एवं हाट बाजारों पर प्रतिबंध को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने इस संबंध में गत दस जुलाई को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन ना हो।

समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त को नो-मास्क, नो-मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए अर्द्धशासकीय पत्र में आगामी त्योहारों के अवसर पर एवं सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण में कमी के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आमजन की सुविधा एवं वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नये मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां अभी भी दैनिक पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने के निर्देश दिए हैं।