(व्यापमं) घोटले के मामले में छह लोगों को सात-सात वर्ष की सजा

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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटले के मामले में छह लोगों को सात-सात वर्ष की सजा सुनायी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी।

इस परीक्षा में तीन परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिये छह दलालों ने तीन फर्जी उम्मीदवारों को पैसा देकर परीक्षा में भर्ती कराया था और उक्त परीक्षा में तीनों परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुये थे। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश नीति सिंह सिसोदिया ने तीनों परीक्षार्थियों केदारनाथ त्यागी, दीपेश कुमार त्यागी, धीरजधन ओरिया व तीनों दलाल सतीश जाटव और फर्जी उम्मीदवार चंद्रभूषण मौर्य को कल यह सजा सुनायी है।