नगर निकाय चुनावों के लिए चार माह की मोहलत

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु नौ नये जिलों में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए चार माह का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से मांगी गयी अतिरिक्त मोहलत को ‘बेवकूफाना’ तर्क करार दिया, हालांकि उसने अंतत: उन नौ जिलों में नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करने के लिए चार माह का समय दे दिया।
राज्य में नौ नये जिले बनाये गये हैं जिनमें नगर निकाय चुनाव कराया जाना है। आयोग ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को आश्वस्त कराया था कि इस संबंध में वह आगे कोई मोहलत नहीं लेगा, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कुछ और मोहलत की मांग की थी।
तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने नगर निकाय चुनावों के लिए सात महीने की मोहलत मांगी, लेकिन न्यायालय ने केवल चार महीने ही मोहलत दी।