नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। तृणमूल कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा में हिंसा से बचाने एवं समुचित सुरक्षा का आदेश राज्य सरकार को देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। पार्टी ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस की ओर से ‘विशेष उल्लेख’ के तहत मामले की सुनवाई शीघ्र करने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि त्रिपुरा में नगरीय निकायों के चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं।
इस सिलसिले में प्रचार प्रसार कर रहे कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कारणों से पर अत्याचार किए जा रहे हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विशेष उल्लेख के दौरान शुरुआत में कहा कि पीठ इस मामले की 25 नवंबर को सुनवाई करेगी लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने पनः गुहार लगाते हुए कहा कि चुनाव 25 नवंबर को हैं तथा राज्य में हिंसा की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, लिहाजा इस मामले की 25 नवंबर से पहले सुनवाई की जाए। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस याचना पर पुनः विचार करते हुए मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिका में हाल के मामले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि रविवार को त्रिपुरा पुलिस ने अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता सायोनी घोष के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया था चुनाव प्रचार करने गए इस तृणमूल कांग्रेस नेता पर दो समुदायों के बीच द्वेष फैलाने, हत्या की कोशिश करने समेत आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।