जाने यूपी की नई अनलॉक गाइडलाइं के बारे में

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लखनऊ। करीब डेढ़ महीने से बंद यूपी में शॉपिंग मॉल और रेस्तरां सोमवार से फिर खुल जा रहे हैं। शर्त यह होगी कि यहां एक वक्त में क्षमता के मुकाबले आधे लोगों की ही एंट्री मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि नई गाइडलाइंस में सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल और स्टेडियम को अभी खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। इन पर पहले की ही तरह पाबंदी जारी रहेगी।अनलॉक की नई गाइडलाइंस में नाइट कर्फ्यू में भी दो घंटे की ढील दी गई है। ऐसे में मॉल-रेस्तरां के साथ सभी बाजार सुबह 7 से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे। इस बीच मॉल और रेस्तरां संचालकों ने संक्रमण से बचाव के लिए कई फैसले भी किए हैं। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ गेट पर ग्राहकों का पूरा ब्योरा भी दर्ज होगा।
लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि नाइट कर्फ्यू की अवधि घटने से दफ्तर जाने वाले लोग शाम को खरीदारी भी कर सकेंगे। उन्होंने सभी व्यापारियों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है।

शॉपिंग सेन्टर में होंगे ये नियम लागु
– सिर्फ 50 फीसदी लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
– इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान लिया जाएगा।
– सिर्फ मास्क पहनने वालों को भी प्रवेश मिलेगा।
रेस्तरां में होंगे ये नियम लागु
– टेबल इस तरह लगाई जाएंगी कि लोगों में दूरी बनी रहे।
– सभी ग्राहकों का ब्योरा रखा जाएगा।
– वेटरों की पूरी जानकारी भी रखनी होगी।
धार्मिक स्थलों में होंगे ये नियम लागु
धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। ऑटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।
कोविड हेल्प डेस्क ज़रूरी
होटल, रेस्तरां और मॉल में बनने वाले कोविड हेल्प डेस्क में पल्स ऑक्सिमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर रखना होगा। अंदर आने वाले व्यक्ति को गेट पर ही चेक करना होगा। यदि किसी में कोरोना के कोई लक्षण दिखते हैं तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देनी होगी।

परिवहन में होंगे ये नियम लागु
-ऑटो, ई-रिक्शा में चालक समेत 3 और 4 पहिया वाहनों में केवल 4 लोग बैठ सकेंगे
-रेलवे, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एंटीजन जांच की सुविधा देनी होगी
-दुपहिया वाहन सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी, मास्क, हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा
-परिवहन निगम की बसें सीट क्षमता के अनुसार प्रदेश के अंदर ही चलेंगी, स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी

खानपान से जुड़े कारोबार में होंगे ये नियम लागु
-रेस्तरां से होम डिलिवरी हो सकेगी। इसके साथ ही पचास फीसदी क्षमता के साथ रेस्तरां में भी बैठने की परमिशन होगी।
-स्ट्रीट फूड, फॉस्ट फूड की दुकानों को खोलने की अनुमति
– सब्जी मंडियां खुल सकेंगी, लेकिन घनी आबादी की मंडियां खुले स्थान पर जिला प्रशासन खुलवाएगा
– हर सब्जी मंडी में कोरोना हेल्प डेस्क खोली जाएगी

इन क्षेत्रों में कोई रहत नहीं
-सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और जिम बंद रहेंगे।
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे
-माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेश के अनुरूप होगी
-बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक-कर्मचारी प्रशासनिक काम के लिए संस्थान में आ सकेंगे

ज़रूरी बाते जिनको ध्यान में रखना है

-सामान लेने जा रहे हैं तो घर से सूची बनाकर निकलें। दुकानदार को सूची देकर दूर खड़े होकर बारी का इंतजार करें। कैश और कार्ड की जगह ऑनलाइन भुगतान करें।
-बगैर मास्क लगाए डिलिवरी बॉय या दुकानदार सामान दें तो न लें। ऐसे लोगों की सूचना आसपास के पुलिसकर्मी या डायल 112 पर दें। मास्क पहनने वाले से सामान लें तो सैनिटाइज जरूर करें।
-सब्जी लाने के बाद नमक मिले पानी से ठीक से उसे धो लें। फिर उसे सूखने के लिए धूप में रख दें।
-इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को घर बुलाएं तो मास्क जरूर लगाने को बोलें और खुद भी उस वक्त मास्क लगाएं। सीनियर सिटिजन को उनसे दूर रखें। बाहरी व्यक्तियों का हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही कुछ छूने दें।
-अस्पताल जा रहे हैं तो वहां किसी भी चीज को न छुएं। जितनी देर तक वहां रहें मुंह, आंख, नाक को छूने से बचें। अस्पताल से निकलते ही हाथ को पूरी तरह से सैनिटाइज करें। घर आने पर कपड़े को अलग रखकर हल्के गर्म पानी से स्नान करें और कपड़ों को साबुन से धुल दें।