इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर-देवास बाइपास प्रोजेक्ट की स्थिति तथा नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से अनुबंध शर्तों का पालन नहीं किये जाने जैसे सवाल उठाती एक जनहित याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित पांच जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश अनिल वर्मा ने 21 सितंबर को दायर जनहित याचिका की सुनवाई कल की। याचिका में सड़क की ख़राब हालत और आवश्यक नागरिक सुविधाएं नहीं दिए जाने के आरोप लगाए गए है। न्यायालय ने आगामी छह सप्ताह में जिम्मेदारों से जवाब मांगा है।
याचिका में एनएचएआई, इंदौर-देवास टोलवाएस लिमिटेड, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला कलेक्टर सहित पांच को पक्षकार बनाया गया है। याचिका की आगामी सुनवाई 11 नवंबर को मुकर्रर की गयी है।