नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर मुंबई स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों तथा अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य के खिलाफ 63.10 करोड़ रूपयों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बैंकों के संघ के तहत प्राप्त विभिन्न ऋण सुविधाओं, साख पत्र, व्यापार ऋण बैंक गारंटी, बैंक गारंटी और नकद ऋण सीमा में कथित तौर पर धोखाधड़ी की।
लगातार अनियमितता के कारण उधारकर्ता कंपनी के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे आईडीबीआई बैंक को कथित तौर पर 63.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि मुंबई, नागपुर और छत्तीसगढ़ सहित नौ स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गयी , जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गये हैं।