आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगुदेशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला केस में नियमित जमानत दी है। उन्हें पहले उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर तक अंतरिम जमानत दी थी। नायडू के वकील ने आंखों के ऑपरेशन का हवाला देकर अंतरिम जमानत की अपील की।
अंतरिम जमानत में कोर्ट ने कई शर्तें निर्धारित की थीं
नायडू को अंतरिम जमानत देने के दौरान कोर्ट ने कहा कि वे अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं जाएं। खास तौर पर उन्हें राजनीतिक और मीडिया से दूर रहने को कहा गया था।
गौरतलब है कि 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में नौ सितंबर को चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते समय राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से सरकारी धन को निजी कंपनियों में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।
2018 में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घोटाले की शिकायत की थी। वर्तमान सरकार की जांच से पहले, आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस विंग भी घोटालों की जांच कर रहे थे।